माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर के 03 आरोपी अभियुक्तों को 05 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 60,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर के 03 आरोपी अभियुक्तों को 05 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 60,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री दीपक कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (न्यू) श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 31.10.2026 को थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 128/2017 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्तगण 1.चौधरी उर्फ रजौला पुत्र शिवमंगल निवासी नौबस्ता थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट 2.शंकर कोल पुत्र भाईलाल निवासी मुटवन थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट 3.सोनू कोल पुत्र नत्थू कोल निवासी मुटवन थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 20,000-20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



