माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एससी एक्ट द्वारा जाति सूचक शब्दो का प्रय़ोग करते हुये गाली गलौज,मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया

माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एससी एक्ट द्वारा जाति सूचक शब्दो का प्रय़ोग करते हुये गाली गलौज,मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश कुमार प्रजापति एवं पैरोकार आरक्षी शिवम गुप्ता द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एससी एक्ट श्रीमती गीता सिंह द्वारा आज दिनाँक 29.10.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 316/2017 धारा 323,325,504,506 आईपीसी एवं 3(2)5 ए एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त नुनिया उर्फ अर्जुन पुत्र रामलखन निवासी अमवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
*संक्षिप्त विवरण-*
दिनांक 19.08.2017 को वादी रोहित पुत्र हीरालाल निवासी अमवां थाना राजापुर द्वारा थाना राजापुर में जरिये तहरीर सूचना दी कि अभियुक्त नुनिया उर्फ अर्जुन उपरोक्त द्वारा उन्हे रास्ते में रोककर जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये गाली गलौच मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 316/2017 धारा 323,325,504,506 आईपीसी एवं 3(2)5 ए एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री सुरेश प्रताप शर्मा द्वारा संम्पादित की गयी।दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन करते हुये आरोपी को के विरुद्ध दिनांक 15.10.2017 को आऱोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।




